Saturday, March 14, 2020

रोटरी क्लब कानपुर त्रिमूर्ति कराएगा 500 गरीब बच्चों का मान्यता प्राप्त स्कूलों में निशुल्क प्रवेश

                                                                                                                                   
 कानपुर 14 मार्च  है कि आर्थिक।रूप से कमजोर परिजन अथवा अन्य कारणों से ऐसे बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए रोटरी क्लब कानपुर त्रिमूर्ति द्वारा बच्चों का मान्यता

प्राप्त स्कूलों में मुफ्त दाखिला कराने की योजना बनाई है जिस क्रम में कानपुर नगर में 500 गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाएगा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में  बताया के शिक्षा के अधिकार

अधिनियम में उल्लेखित हैं कि स्कूलों द्वारा 25 फ़ीसदी गरीब बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा जबकि ऐसे स्कूलों द्वारा गरीब बच्चों को ना तो प्रवेश दिया जा रहा है और ना ही इसके लिए कोई भी प्रयास किया

जा रहा है जिससे ऐसे बच्चों को प्रवेश मिल सके जिस कारण इन स्कूलों में गरीब बच्चों के प्रवेश की संख्या शून्य है जिसको ध्यान में रखते हुए रोटरी क्लब कानपुर त्रिमूर्ति द्वारा अलाभित समूह व दुर्बल

वर्ग के बच्चों को मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश दिलाने की योजना बनाई गई है । रोटरी क्लब कानपुर त्रिमूर्ति के अध्यक्ष कमल कांत तिवारी ने बताया कि अगर परिजन अलाभित समूह अथवा दुर्बल वर्ग

से है और उनके बच्चे की उम्र अप्रैल 2020 को 3 वर्ष से अधिक एवं 6 वर्ष से कम है जो नर्सरी केजी एवं कक्षा 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम हो तो कक्षा 1 में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा

अधिनियम की धारा 12 (1) ग के अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्कूलों में फ्री शिक्षा पाए और काफी किताबें हेतु  अभिभावकों के खाते में ₹5000 वार्षिक अनुदान भी दिया जाएगा साथ ही उन्होंने बताया कि

अलाभित समूह के लिऐ  योग्यता अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकलांग विधवा पेंशन प्राप्त करता निराश्रित बेघर हुआ निशक्त बच्चा पात्र हैं इसके लिए उपरोक्त का लाभ लेने के  निवास 

लिए प्रमाण पत्र जाती प्रमाण पत्र  बच्चे  का जन्म प्रमाण पत्र  उपलब्ध करना होगा  रोटरी क्लब कानपुर त्रिमूर्ति के चार्टर अध्यक्ष  सतीश चन्द्र गुप्ता  ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम की विस्तृत

जानकारी देते हुए बताया कि  भारत सरकार द्वारा देश मैं प्रत्येक 6 से 14 वर्ष छोटे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने एवं उसे मुफ्त एवं अनिवार्य रूप से शिक्षित करने के उद्देश्य से मुफ्त एवं  अनिवार्य शिक्षा

अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 मैं बनाया गया । साथ ही उन्होने बताया कि देश मैं बच्चों को शिक्षित करने हेतु भारत सरकार द्वारा मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू हुए कई वर्ष बीत गये

लेकिन हमारे देश के बच्चे  अभी भी शिक्षा से वंचित है जिससे कई प्रमुख कारण हैं इनमें से एक गरीबी और जागरूकता कि कमी भी है और स्कूलों तक बच्चों कि पहुंच ना बन पाने  मैं प्रत्यक्ष रूप से

अभिभावक भी जिम्मेदार हैं ऐसे क्षेत्र मैं शिक्षा से वंचित बच्चों के मामले को चाइल्ड लाइन  तक पहुंचना है ताकि ऐसे बच्चों और उनके परिजनों की  काउंसलिंग करके उन्हें शिक्षा से जोड़ना और उनका  पुनर्वासन करना है ।
भवदीय                                                                                       कमलकांत तिवारी                                                           अध्यक्ष
रोटरी क्लब कानपुर त्रिमूर्ति

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